Drone कैमरा उड़ाने के लिए चाहिए होता है लाइसेंस, इस Website पर Online करें आवेदन, मिनटों में पूरा होगा प्रोसेस

यहां कर सकते हैं ड्रोन लाइसेंस के लिए आवेदन
अगर आप ड्रोन कैमरा के लिए लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले DGCA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दरअसल यहां पर जाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना रहता है और तब जाकर आप आसानी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां पर जाने के बाद आपको आपको एक अकाउंट क्रिएट करना रहता है, इसके बाद आपको अपने ड्रोन के बारे में जानकारी भरनी होती है जैसे - ड्रोन का वजन क्या है और वो किस कैटेगरी का है, इसके बाद आपको अपनी जानकारी यहां पर भरनी होती है. जैसे ही आप अपनी जानकारी भरते हैं उसके बाद आप से लाइसेंस का चार्ज मांगा जाता है.
जानें कितना है ड्रोन लाइसेंस बनवाने का चार्ज
आपने अभी तक अपने दुपहिया या चार पहिया वाहन को चलाने के लिए ही लाइसेंस बनवाया होगा, हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है. अगर आप इसके लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपसे एक मिनिमल अमाउंट चार्ज किया जाता है. ये मिनिमल अमाउंट 100 रुपये का है. इस अमाउंट को चुकाने के बाद आपको ड्रोन लाइसेंस दे दिया जाता है.