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किआ डीलर ने ग्राहक के साथ किया बड़ा धोखा, फिर लगा 16 लाख का जुर्माना; इस गेम में आप मत फंस जाना

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किआ डीलर ने ग्राहक के साथ किया बड़ा धोखा, फिर लगा 16 लाख का जुर्माना; इस गेम में आप मत फंस जाना

अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, तो आपको उससे जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में बढ़िया से रिसर्च करके ही डीलर के पास जाना चाहिए। कम से कम आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप जिस कार को खरीदने जा रहे हैं, डीलर उस कार का पुराना मॉडल आपको दे रहा है या नया मॉडल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां डीलर ने ग्राहक को लेटेस्ट मॉडल देने के बजाय पुराने मॉडल को सेल कर दिया। जी हां, ग्राहक को पुरानी कार बेचने पर किआ डीलरशिप पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है, तो आइए उसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

किआ सेल्टोस के मालिक ने की शिकायत
दरअसल, कर्नाटक के रहने वाले किआ सेल्टोस के मालिक ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी। कार मालिक ने डीलर नागाशांति केआईए (हुबली, कर्नाटक) पर एक पुराना मॉडल बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद जांच में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने आरोपों को सही पाया और सेल्टोस के मालिक के फेवर में अपना आदेश पारित किया।

1 महीने बाद पता चला
किआ सेल्टोस के पुराने मॉडल की डिलीवरी 28 मई 2020 को नागराज पाटिल ने किआ सेल्टोस एचटीके+जी स्मार्टस्ट्रीम 1.5 लीटर पेट्रोल कार को फेसलिफ्ट+ मफलर बंपर के साथ बुक किया था। डिलीवरी 02 जुलाई 2020 को की गई थी और मालिक द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई थी। इसके मालिक ने डीलरशिप पर अपनी पहली सर्विस भी करवाई। लगभग एक महीने के बाद मालिक को शक हुआ। इसके बाद इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें जो कार डिलीवर की गई थी, वह पुरानी सेल्टोस HTK+ 1.5 मॉडल थी, न कि नया मॉडल, जिसे आधिकारिक तौर पर 02 जून 2020 को लॉन्च किया गया था।


डीलर पर लगा 16 लाख का जुर्माना
इसके बाद मालिक ने डीलर से संपर्क किया और रिप्लेस करने के लिए कहा। शुरुआत में आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कराकर समाधान निकाला जाएगा। हालांकि, बाद में डीलर ने गाड़ी बदलने से मना कर दिया। उन्होंने 23,000 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी और नए मॉडल के साथ उपलब्ध कार को नए फीचर्स से लैस करने जैसे कुछ प्रस्ताव दिए। गाड़ी रिप्लेस करने से मना करने पर मालिक ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने किआ डीलर पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।