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इस काम से चूके तो 31 के बाद बेकार हो जाएगा PAN card, सरकार ने फिर दी चेतावनी

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इस काम से चूके तो 31 के बाद बेकार हो जाएगा PAN card, सरकार ने फिर दी चेतावनी

अगर आपने भी Aadhaar card और PAN card को अभी तक लिंक नहीं कराया है, तो जल्द ही आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। जी हां, 31 मार्च से पहले, सभी पैन धारक जो "छूट श्रेणी" में नहीं हैं, उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना है; ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल से "निष्क्रिय" हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी: ने सलाह दी, "देरी न करें, इसे आज ही करें!"

आयकर विभाग द्वारा एक एडवाइजरी में कहा गया है कि "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।"

आयकर विभाग का ट्वीट
दरअसल, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को "छूट श्रेणी" में शामिल किया गया है, जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2017 में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है; 1961 के आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित अनिवासी होने के नाते; पिछले वर्ष में किसी भी समय कम से कम 80 वर्ष का होना और भारतीय नागरिकता नहीं होना।

व्यक्ति IT रिटर्न जमा करने के लिए निष्क्रिय पैन का उपयोग करने में असमर्थ होगा; जो रिटर्न लंबित हैं उन्हें संसाधित नहीं किया जाएगा; निष्क्रिय पैन को कोई लंबित रिफंड नहीं मिलेगा; एक बार जब पैन काम करना बंद कर देगा, तो लंबित कार्यवाहियों को पूरा करना असंभव हो जाएगा, जैसे कि गलत रिटर्न के संबंध में; और कर कटौती की एक उच्च दर लागू की जाएगी।

अपने पैन-आधार को पोर्टल के माध्यम से लिंक करने के स्टेप्स:
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: यदि आपने पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्टर्ड करें। यहां आपका यूजर आईडी पैन नंबर होगा।

स्टेप 3: अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर पोर्टल में लॉग इन करें।

स्टेप 4: एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपसे अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।

स्टेप 5: यदि विंडो दिखाई नहीं देती है, तो मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।

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स्टेप 6: आपके पैन कार्ड डिटेल के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी पहले से ही उल्लिखित होगी।

स्टेप 7: स्क्रीन पर पैन डिटेल को आधार पर उल्लिखित डिटेल से वेरिफाई करें।

स्टेप 8: यदि कोई मिसमैच है, तो आपको इसे किसी भी डॉक्यूमेंट में सही करने की आवश्यकता है।

स्टेप 9: यदि डिटेल मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 10: एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक जुड़ गया है।

आप अपने पैन को नजदीकी पैन सर्विस सेंटर पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं:
लिंकिंग प्रोसेस को पास के पैन सर्विस सेंटर पर जाकर मैन्युअल रूप से भी किया जा सकता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति के साथ 'अनुलग्नक- I' नाम का एक फॉर्म भरना और जमा करना होगा। यह एक पेड सर्विस होगी।