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17 लाख गाड़ियों के लिए बुरी खबर, ₹10 हजार के चालान के लिए तैयार रहें; पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

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17 लाख गाड़ियों के लिए बुरी खबर, ₹10 हजार के चालान के लिए तैयार रहें; पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, या फिर यहां गाड़ी से आते-जाते हैं तो आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। यदि ये एक्सपायर हो चुका है तो उसे तुरंत रिन्यू करा लें, नहीं तो आपके लिए ये महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग पिछले सप्ताह इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है। उसने नोटिस जारी कर लोगों को अलर्ट किया है कि अगर व्हीकल का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे तुरंत बनवाएं, नहीं तो 10 हजार का चालान कटवाने के लिए तैयार रहें। इससे पहले जुलाई 2022 को भी इसे लेकर सख्त कार्रवाई हो चुकी है।

बिना पीयूसी की करीब 17 लाख गाड़ियां
अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख टू-व्हीलर और 3 लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक गाड़ियां बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं। इसे लेकर करीब 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए SMS भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोल पंपों के आसपास भी जांच करने के लिए अपनी टीमें लगाई हुई हैं।

इनको नही होगी परेशानी     
उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई इंसान देश के बाहर रह रहा है, लेकिन उसकी गाड़ी यहां पर गैरेज में खड़ी है, तब उसे इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल
वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली में सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाएं।