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पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को 'आंशिक' राहत, कोर्ट ने मानी कांग्रेस नेता की मांग, 3 साल के लिए दी NOC

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पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को 'आंशिक' राहत, कोर्ट ने मानी कांग्रेस नेता की मांग, 3 साल के लिए दी NOC

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फ्रेश साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका पर दोपहर 1 बजे तक आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए 'साधारण पासपोर्ट' जारी किए जाने के लिए शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।

न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, ''मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए।''

कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं। राहुल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) का अनुरोध किया था।