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दिसंबर 2003 तक निकली भर्ती वाले केंद्रीय कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार

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दिसंबर 2003 तक निकली भर्ती वाले केंद्रीय कर्मी पुरानी पेंशन के हकदार

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) व्यवस्था लागू की गई। इसमें कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी की कटौती की जाती है। नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में इसकी व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्त के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी। नई में बाजार में लगे पैसे के हिसाब से भुगतान की व्यवस्था है। इस समय देश में पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का यह पत्र राहत देने वाला है।

कार्मिक मंत्रालय के पत्र के अनुसार, इसके दायरे में केंद्रीय सशस्त्र बल के कर्मी नहीं आएंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र को यूपी का कार्मिक विभाग इससे जुड़े सभी विभागों को इसकी कापी भेज रहा है, जिससे इसके दायरे में आने वालों से 31 अगस्त 2023 तक विकल्प लिया जा सके। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वालों का पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों व केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी ऐसे अधिकारियों और कर्मियों को पुरानी पेंशन के संबंध में समय-समय पर आदेश करते रहे हैं। इसीलिए ऐसे अधिकारियों व कर्मियों को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार हुआ है।

इसके दायरे में आने वाले अधिकारियों और कर्मियों को विकल्प लिया जाएगा जो अधिकारी व कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन जो निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। विकल्प देकर आने वाले ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करते हैं, तो 31 अक्तूबर 2023 तक आदेश जारी करते हुए एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे और उनके लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेना अनिवार्य किया जाएगा। उनके खातों में कर्मचारियों के योगदान का समायोजन राशि जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा।