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Haryana Cet : हरियाणा में सीईटी क्वालीफाई बनाने की मांग करने वालो को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, फटाफट जाने पूरी अपडेट

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Haryana Cet : हरियाणा में सीईटी क्वालीफाई बनाने की मांग करने वालो को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, फटाफट जाने पूरी अपडेट

चंडीगढ़ 12 मई हरियाणा में सीईटी को क्वालीफाई बनाने की मांग करने वालों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका दिया है हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाएं रद्द कर दी हैं। उच्च न्यायालय ने फैसले में लिखा है कि आयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक विशेषज्ञ निकाली है और निर्णय लेने के लिए सक्षम है 

याचिकाकर्ताओ की मांग थी की ग्रुप सी और डी के लिए वह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालीफाई नेचर का बनाया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार की 5 मई 2022 को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए क्योंकि यह संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है जस्टिस एम एस रामाचंद्र राव और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 12 मई को सुनाएं फैसले में लिखा, आयोग एक विशेषज्ञ संस्था है और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ परामर्श कर शॉर्टलिस्टिंग के लिए उम्मीदवार को किन विषयों का परीक्षण करना है 


आयोग के क्षेत्र में प्रवेश करना और आयोग में निहित शक्ति का प्रयोग करना इस न्यायालय का कार्यक्षेत्र नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के पास उस संबंध में अपेक्षित विषेज्ञता नही है। याचिका कर्ताओं का यह मामला नहीं है की सीटी में परीक्षण किए गए सामान्य ज्ञान या विश्लेषणात्मक कौशल संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक पूर्वोक्त निर्णयों ओर कारणों से हमे रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नही मिलती है। इसलिए याचिकाएं बिना कॉस्ट के रद्द की जाती है।


राज्य सरकार का यह था स्टैंड, 2.92 लाख क्वॉलिफाई किया

प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में यह जवाब दिया भर्ती का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी नौकरियों में बिना देरी के मेरीटोरियस उम्मीदवारों को लिया जाए इसलिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए चार गुना मेरीटोरियस उम्मीदवारों की जरूरत है यह परीक्षा मूल्यांकन जल्द होगा और नॉन मेरीटोरियस आवेदकों की लिटिगेशन से बचाएगा चयन मानदंड तय करना सरकार चाहिए 
प्राधिकरण का पूरी तरह डोमिन है वह इसे मेरिटोरियस उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को देरी करने के मकसद से कुछ उम्मीदवारों के आग्रह पर बदला नहीं जा सकता और यह तब जब बेरोजगारी है और सरकारी नौकरी पाने का क्रेज है और याचिकाकर्ताओं समेत कुल 7.73 लाख उम्मीदवार ग्रुप सीकेसीईटी में 4 सीटों में 5 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रवेश हुए उत्तर वादी गण ने 10 जनवरी 2023 को सीटी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जिसमें 773000 में से 292000 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए सीईटी पॉलिसी हरियाणा सरकार ने 5 मई 2022 को अधिसूचित की थी 


इस पॉलिसी में ऐसा बताया गया है कि सीईटी क्वालीफाई होने के बाद कितने उम्मीदवार अग्ली चयन प्रक्रिया के लिए बुलाई जाएगी इसलिए मानदंड याचिकाकर्ताओं की जानकारी में था और वह पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में शामिल हुए याचिकाकर्ताओं नहीं है याचिका 18 अक्टूबर 2022 को दायर की थी जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से 5 मई 2022 को अधिसूचित पॉलिसी के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी पॉलिसी को इतनी देरी के साथ यानी 10 जुलाई 2022 कट ऑफ डेट के बाद चुनौती देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग-अलग मामलों में दिए गए फैसलों की समय सीमा के सिद्धांत की  उल्लंघना है। इसलिए यह याचिका ही कानून की नजर में मेंटेनेबल नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है 


सीईटी एग्जाम के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 12 जनवरी 2021 को 11.22 लाख में उम्मीद्वारों ने आवेदन किया था टीईटी के जरिए ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए 5 मई 2022 को अधिसूचित पॉलिसी के प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग समेत अन्य संवैधानिक चयन संस्थाओं की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के अनुरूप हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों पर स्किल टेस्ट लिखित परीक्षा जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि विचार करना मेरिटोरियस उम्मीदवारों को पदोन्नत करने का प्रभाव डालेगा जिससे इस पॉलिसी का उद्देश्य फेल हो जाएगा।