Ration Card: राशन कार्ड में किसी का नाम जोड़ना है या काटना, तो यह रहा आसान तरीका, Add New Member Ration Card in 2023

राशन कार्ड का इस्तेमाल किफायती या मुफ्त राशन लेने में भी किया जाता है. राशन कार्ड में जो जानकारी दर्ज होती है उसके हिसाब से परिवार को राशन हासिल होता है. वहीं कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो उसके लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल होता है. राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम भी जोड़े जाते हैं.
हालांकि कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब परिवार का विस्तार होता और नए सदस्य परिवार में जुड़ते हैं. तब उन नए सदस्यों का नाम भी राशन कार्ड में जोड़ना पड़ता है. जब शादी के बाद परिवार बढ़ता है या घर में बच्चे का जन्म होता है या उसे गोद लिया जाता है तो ग्राहकों को राशन कार्ड पर नाम जोड़ने की आवश्यकता होती है. अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट गया है तो राशन कार्ड अपडेट करवाने के लिए ग्राहक कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं. हालांकि, अब आप आसानी से अपने परिवार के सदस्यों के नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं.
राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो---
- सबसे पहले अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की आधिकारिक साइट पर जाएं.
- अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको इस साइट के लिंक पर जाना होगा. https://grievance.edisha.gov.in/grievance
- अब इस साइट पर आप से आपका PPP (परिवार पहचान पत्र ) नंबर डालना होगा
- अब शिकायत दर्ज करे (Add Grievance) के नीचे Name Of Service पर क्लिक करे और राशन कार्ड PDS सेलेक्ट करे
.-अब आपको राशन कार्ड पर नाम जोड़न है तो Member Needs to be Added पर क्लिक करे
- अब मांगी हुई जानकारी भर दे और Sumbit कर दे
- फॉर्म जमा करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा.
- इससे आप इस पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं.
- अधिकारी फॉर्म और दस्तावेज की जांच करेंगे.
- अगर सब कुछ सही रहा तो आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा और राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा
राशन कार्ड अपडेट
बता दें कि अगर किसी परिवार के बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो परिवार के मुखिया के पास राशन कार्ड होना चाहिए. मूल कार्ड के साथ परिवार के मुखिया को एक फोटो कॉपी भी लानी होगी. बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और उनके माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी. वहीं अगर नवविवाहित महिला का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं तो उसका आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र और उसके माता-पिता का राशन कार्ड अनिवार्य है.