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हरियाणा ट्रैक्टर 50% सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके किसानों के लिए जरूरी अपडेट, फटाफट जाने कैसे भरे 10 हजार रूपये

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 हरियाणा ट्रैक्टर 50% सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके किसानों के लिए जरूरी अपडेट, फटाफट जाने कैसे भरे 10 हजार रूपये

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एस.बी 89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर दिनांक 10 जनवरी 2023 तक अप्लाई किया था, उन सत्यापित किसानों के लिए 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा पर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10 हजार रूपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए सभी आवेदित किसानों से अपील की जाती है कि 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस अवश्य जमा करवा दें |


फटाफट जाने कैसे भरे 10 हजार रूपये https://agriharyana.gov.in/


जिन किसानों द्वारा यह फीस पोर्टल के माध्यम से जमा नहीं करवाई उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा सफल किसानों की सूची मुख्यालय से प्राप्त होने पर इन किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जाएगा |

 

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उन्होंने बताया कि चयन  परांत चयनित किसान अनुमोदित निर्माताओं या डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोड़कर )बकाया कीमत निर्माता अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ ई-वाउचर) जमा करवानी होगी|


निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोटलिया ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी| मुख्यालय मैं स्थापित पीएमयू शाखा तथा बैंक द्वारा जांच उपरांत डिजिटल अनुदान ई-वाउचर अधिकृत निर्माता अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा | अनुदान ई -वाउचर प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान को पसंद किए गए ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर अपलोड करने होंगे 


अधिकृत निर्माता /डीलर द्वारा ट्रैक्टर से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी डीएलईसी को उपलब्ध करवाने होंगे जिला स्तरीय कमेटी ट्रैक्टर तथा सभी दस्तावेजों को चेक करने के उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ईमेल के माध्यम से सूचना देगी निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर के माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी किया जाएगा इस स्कीम के तहत जिला में 40 ट्रैक्टर अनुदान पर दिए जाएंगे जिस पर 3 लाख या कुल कीमत का 50% जो भी कम होगा वही अनुदान राशि दी जाएगी