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Haryana BPL Card: हरियाणा सरकार देगी 80 हजार रूपये, बस होना चाइये ये कार्ड, इस आसान तरीके से करे अप्लाई

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Haryana BPL Card: हरियाणा सरकार देगी 80 हजार रूपये, बस होना चाइये ये कार्ड, इस आसान तरीके से करे अप्लाई
हरियाणा सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए एक खास तरह की योजना चलाई जा रही है. इस योजना का नाम डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है. इस योजना के जरिए मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों को 80 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस Scheme का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जाता था. पिछले साल सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी वर्ग के BPL परिवारों को इस योजना में शामिल कर दिया था.

सरकार की तरफ से इस योजना के दायरे में भी विस्तार कर दिया गया. जहां पहले लाभार्थियों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 हजार रूपये कर दिया गया है. इस साल दादरी जिले में अभी तक 278 लाभ पात्रों को दो करोड़ 51 लाख 60 हजार रूपये की राशि बांटी जा चुकी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है. उसका नाम बीपीएल सूची में भी दर्ज होना चाहिए. आवेदक अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो, तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लगाना होता है.


योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अपना घर होना चाहिए, जो कि कम से कम 10 साल पुराना हो. तभी वह इस योजना का लाभ ले सकता है. सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.