हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एक और धारा जुड़ी, चंडीगढ़ पुलिस को मिले महिला कोच के फटे कपड़े

IPC की 509 धारा जुड़ी
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ IPC की 509 धारा जोड़ी गई है। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई भी ऐसा शब्द बोलना या किसी स्त्री के शील का अपमान करने का इरादा से कोई इशारा करना इस धारा के अंतर्गत अपराध कहलाता है। इस अपराध की प्रकृति जमानती है। धारा 509 IPC के मुताबिक अपराधी को तीन वर्ष का साधारण कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
SIT टीम संदीप सिंह के सरकारी आवास पहुंची
इससे पहले चंडीगढ़ की SIT टीम ने मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर पहुंच कर कुछ जरूरी दस्तावेज जुटाए। SIT टीम में DSP ईस्ट पलक गोयल एक पुलिस कर्मचारी के साथ करीब 10 मिनट तक रुकी। DSP ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मंत्री संदीप सिंह का मोबाइल भी जब्त नहीं किया है। महिला कोच का मोबाइल पहले ही लिया जा चुका है।
SIT ने 3 दिन की फुटेज मांगी
महिला कोच ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई को वह मंत्री के सरकारी निवास पर गई। वहीं उनके साथ मंत्री ने छेड़छाड़ की। उन्हें अलग कैबिन में ले जाया गया। इसको लेकर अब चंडीगढ़ पुलिस ने 30 जून से 2 जुलाई तक की कंप्लीट फुटेज मांगी है। जिसमें पता चल सके कि कोच वहां कब आई और कब वापस लौटी। वापस लौटते वक्त उसके हाव-भाव कैसे थे और उसने कौन से कपड़े पहने थे।
महिला कोच के वकील बोले- फरार हैं मंत्री संदीप सिंह
जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के फरार होने का दावा किया है। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ पीड़िता के ही बयान हुए हैं। बताया कि हाल ही में उनकी चंडीगढ़ SIT से बात हुई थी जिसने बताया था कि संदीप सिंह अभी कोठी पर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पीड़िता के साथ जब क्राइम सीन री क्रिएट किया गया था, तब भी संदीप सिंह कोठी पर नहीं थे। हालांकि संदीप सिंह ने अब पूरे मुद्दे पर मीडिया से दूरी बना रखी है।