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हरियाणा के इन किसानो को सरकार देगी 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, 30 मई तक करे आवेदन, डायरेक्ट लिंक

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हरियाणा के इन किसानो को सरकार देगी 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, 30 मई तक करे आवेदन, डायरेक्ट लिंक

हरियाणा राज्य सरकार की राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सतह (मोनोब्लॉक) पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सबमर्सिबल सोलर पंप उपलब्ध कराने की योजना है। इस चरण में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हरियाणा 


सौर जल पम्पिंग योजना 2023
नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक एचपी से दस एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप बिजली आधारित कृषि ट्यूब्वैल के आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। योजना के तहत आवेदक विभाग की वेबसाइट https://pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सोलर पंप के लिए 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


इस बारे जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी ने बताया कि सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा आवेदकों जिन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली निगम में एक एचपी से दस एचपी आधारित कृषि ट्यूब्वैल के लिए आवेदन किया हुआ है, वे सभी किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, परिवार के नाम पर बिजली पंप या सोलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, खेत में सूक्ष्म सिंचाई लाइन स्थापित होने का प्रमाण पत्र या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे का प्रमाण पत्र, धान लगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे किसान इस योजना के पात्र नहीं है।


महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन प्रारंभ तिथि: 28 अप्रैल 2023
आवेदन की अंतिम तिथि : 30 मई 2023

क्षमता, लागत और लाभार्थी शेयर आवश्यक दस्तावेज और पात्रता
वर्ष 2019 से 2021 तक केवल वही किसान विद्यमान हैं जिन्होंने 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि नलकूप के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था, उसे पी.एम. कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा।


परिवार पहचान पत्र
जिन किसानों के पास बिजली/सोलर पंप कनेक्शन नहीं है।
कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे सीपेज, स्प्रिंकलर सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन को खेत में स्थापित किया जाना चाहिए या पंप स्थापित करने से पहले स्थापित किया जाएगा (प्रमाणपत्र/शपथ पत्र)
धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।


अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में संपर्क करें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा
लाभार्थी हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तय करने उपरांत किसानों को सूचित कर दिया जाएगा। एडीसी ने कहा कि इस बारे संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट, किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक दूरभाष नंबर 01667-230712 अथवा लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित एडीसी कार्यालय के कमरा नंबर 65 में पर संपर्क किया जा सकता है।