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Adhar-Pan Card Link: पैन कार्ड को लेकर सरकार का सख्त आदेश, 45 दिन में सभी को करना होगा यह काम, वर्ना होगी कारवाई

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Adhar-Pan Card Link: पैन कार्ड को लेकर सरकार का सख्त आदेश, 45 दिन में सभी को करना होगा यह काम, वर्ना होगी कारवाई

Pan Card Update: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के जरिए जारी एक  सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, एक व्यक्ति को आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है. उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लें.

निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना काफी जरूरी हो गया है. सरकार की ओर से काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर जानकारी भी दी जा रही है. वहीं अब लोगों के पास पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कुछ ही दिनों का समय बचा है. अगर निर्धारित समय तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

आधार से पैन कार्ड लिंक यहाँ से करेhttps://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details

कुछ ही दिनों का बचा वक्त
आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है. ऐसे में जिन लोगों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लोग 1000 रुपये का जुर्माना देकर 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. ऐसे में अब इस काम को निपटाने के लिए केवल 45 दिन का ही वक्त बचा है.

आधार-पैन लिंकिंग नहीं करेंगे तो होगा ये...
- आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
- आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
- टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.

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पैन-आधार लिंकेज के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे करें?

उत्तर. पैन-आधार लिंकेज के लिए शुल्क का भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ई-पे टैक्स कार्यक्षमता पर नेविगेट करके अधिकृत बैंकों की सूची की जांच कर सकते हैं (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details) यदि आपके पास एक बैंक खाता है जो ई-पे टैक्स के लिए अधिकृत है, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

 आधार से पैन कार्ड लिंक यहाँ से करे- https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details


अनुरोध करने का प्रयास करें। चालान विवरण भी 26एएस में अपडेट हो जाएगा। यदि आप अभी भी अनुरोध सबमिट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि भुगतान मामूली शीर्ष कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं। (प्रश्न संख्या 13 देखें) यदि हां, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। 


यदि करदाता ने माइनर हेड 500 के तहत गलती से भुगतान कर दिया है, तो उसके लिए रिफंड कैसे प्राप्त करें?

उत्तर. दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु शीर्ष 500 के तहत पैन-आधार को देर से लिंक करने के लिए धारा 234एच के तहत भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। 


यदि भुगतान के बाद आधार-पैन लिंकिंग विफल हो जाती है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होगी? 
उत्तर. नहीं, आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध को पुनः सबमिट करते समय उसी चालान पर विचार किया जा सकता है। 


अगर करदाता आधार को डीलिंक करता है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर. हां, यदि आपने गलत आधार को पैन से लिंक किया है और उसके बाद अपना आधार डिलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के लिए फिर से लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। 


अगर मैं आधार और पैन को लिंक नहीं करता हूं तो क्या होगा? 
उत्तर. कृपया बोर्ड के परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30/3/2022 का संदर्भ लें।


मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि आधार और पैन में मेरे नाम/जन्मतिथि/लिंग में कोई मेल नहीं है। इक्या करु 
उत्तर. पैन या आधार डेटाबेस में अपने विवरण को इस तरह ठीक करें कि दोनों में मिलान विवरण हों।


नाबालिग का आधार मेजर के पैन से लिंक होने पर क्या करना चाहिए? 
उत्तर. यदि नाबालिग का आधार मेजर के पैन से जुड़ा हुआ है और उपयोगकर्ता सही पैन और आधार के साथ अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उपयोगकर्ता को पहले अपने जेएओ (क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी) को एक डीलिंकिंग अनुरोध जमा करना होगा और नाबालिग के आधार को पैन से अलग करना होगा। सफल डीलिंकिंग पर, उपयोगकर्ता को लागू राशि के शुल्क भुगतान के बाद सही पैन और आधार पोस्ट के साथ लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने में सक्षम होना चाहिए।

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पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए यदि वे उपर्युक्त प्रभावों का सामना नहीं करना चाहते हैं.