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₹2000 के नोट बदलने वाले इन ग्राहकों के लिए हो खास इंतजाम, बैंकों को निर्देश

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₹2000 के नोट बदलने वाले इन ग्राहकों के लिए हो खास इंतजाम, बैंकों को निर्देश

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा या बदल सकेंगे। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्ति आदि को दिक्कत ना हो, इसके लिए बैंक खास इंतजाम करेंगे। रिजर्व बैंक ने FAQs में बताया है- बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ₹2000 के नोटों को बदलने/जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि की असुविधा को कम करने के लिए अलग से इंतजाम करें।

सवाल: अगर बैंक मना कर दे तो क्या करें?
जवाब: अगर बैंक ₹2000 के नोट को बदलने/जमा करने से मना कर दे तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटना होगा, रिजर्व बैंक ने FAQs में इस तरीके के बारे में बताया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक सेवा में कमी के मामले में शिकायत के निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो RBI के cms.rbi.org.in पर विजिट कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एक बार में 10 नोट बदल सकेंगे: बता दें कि आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। हालांकि, आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2,000 रुपये के नोट बैंकों में जमा कर सकता है। लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जाने की बात कही है। 

आरबीआई के मुताबिक 2,000 रुपये के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च, 2017 से पहले ही जारी किए गए थे और अब उनका चार-पांच साल का अनुमानित जीवनकाल खत्म होने वाला है।