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ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इसे क्लेम करना न भूलें, होगा 50000 रुपये का फायदा

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ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इसे क्लेम करना न भूलें, होगा 50000 रुपये का फायदा

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें तो एक अहम बात का ध्यान रखें. दरअसल, आईटीआर दाखिल करें तो Standard Deduction का ध्यान रखें. Standard Deduction व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है. Standard Deduction एक निश्चित राशि है जिसे किसी व्यक्ति की कर योग्य आय से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है. यह व्यक्तियों की टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद करता है और कर देयता से राहत प्रदान करता है.

भारत में Standard Deduction 1974 में पेश की गई थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था. केंद्रीय बजट 2018 ने इसे फिर से पेश किया और वर्तमान में यह वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है. यह कटौती व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है और इसलिए उनकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है. Standard Deduction केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू थी, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं. हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) से उन व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं.

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए Standard Deduction 50,000 रुपये है. यह एक फ्लैट कटौती है जिसका दावा परिवहन भत्ता और चिकित्सा भत्ते पर किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद किया जा सकता है. Standard Deduction सभी वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनमें सरकार, निजी कंपनियों या गैर-लाभकारी संगठनों के जरिए नियोजित लोग शामिल हैं.

टैक्सेबल इनकम
Standard Deduction एक टैक्स लाभ है जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद कर सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आपकी कर योग्य आय 100,000 रुपये है और आप 50,000 रुपये के Standard Deduction का दावा करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपये तक कम हो जाएगी. इससे 12,500 रुपये की टैक्स बचत होगी (यह मानते हुए कि आप 25% टैक्स ब्रैकेट में हैं).

50,000 रुपये के मानक कटौती का दावा कौन कर सकता है?
सरकारी संगठन, निजी कंपनी या किसी अन्य नियोक्ता से वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति 50000 रुपये की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं.

मानक कटौती के लिए कौन पात्र नहीं है?
50000 रुपये की मानक कटौती या वेतन की राशि जो भी कम हो, सभी वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है. स्व-व्यवसायी व्यक्ति मानक कटौती के लिए पात्र नहीं हैं.

स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कैसे करें?
मानक कटौती का दावा करने के लिए आपको आयकर विभाग के साथ अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा. आप अपना आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं. जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको उस Standard Deduction की राशि दर्ज करनी होगी जिसका आप दावा कर रहे हैं. Standard Deduction एक मूल्यवान टैक्स लाभ है जो आपकी टैक्स योग्य आय को कम करने में मदद कर सकता है. यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय मानक कटौती का दावा करने पर विचार करना चाहिए.