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Income Tax Return: सरकार ने चेताया, ITR फाइल करने से पहले चेक करें ये चीजें; वरना परेशान हो जाएंगे आप

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Income Tax Return: सरकार ने चेताया, ITR फाइल करने से पहले चेक करें ये चीजें; वरना परेशान हो जाएंगे आप

ITR Filing: व‍ित्‍त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. अगर आपने अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर फाइल नहीं क‍िया तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. आईटीआर दाख‍िल करने में आपकी सबसे ज्‍यादा मदद फॉर्म-16 करता है. वित्‍त मंत्रालय की तरफ से बार-बार फॉर्म-16 को लेकर चेताया जाता है. बताया जाता है क‍ि इसे आपको भली प्रकार चेक कर लेना चाह‍िए, अगर ऐसा नहीं क‍िया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. फॉर्म 16 से आपको सैलरी और जमा से जुड़ी व‍िभ‍िन्‍न जानकारी म‍िलती है. आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 को अच्छा शुरुआती बिंदु माना जाता है. आईटीआर (ITR) दाखिल करने से पहले फॉर्म-16 में न‍िम्‍नल‍िख‍ित मुख्‍य बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सबसे पहले कर्मचारियों को देखना चाह‍िए क‍ि फॉर्म-16 पर दर्शायी गई कटौती खाता संख्या (TAN) और स्थायी खाता संख्या (PAN) संख्या के संदर्भ में सही है या नहीं. TAN उन सभी लोगों (इस मामले में नियोक्ता) की तरफ से प्राप्त किया जाता है जो स्रोत पर टैक्‍स (टीडीएस) काटने के लिए जिम्मेदार हैं या जिन्हें स्रोत पर कर (टीसीएस) एकत्र करने की जरूरत होती है.

टैक्‍स कटौती की राशि
क‍िसी भी एम्‍पलाई को फॉर्म-16 में दर्शायी गई टैक्‍स कटौती की कुल राशि का मिलान मासिक वेतन पर्ची से जमा किए गए टैक्‍स की वास्तविक राशि से करना चाहिए. साथ ही यह सुनिश्‍च‍ित करना चाहिए कि सभी कटौतियां जैसे कि मकान किराया भत्ता (HRA) और मानक कटौती पर विधिवत विचार किया जाए. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम, पीएफ में योगदान और मेड‍िकल इंश्‍योरेंस प्रीमियम आदि की कटौती की अनुमति नहीं है. इस बारे में फॉर्म-16 में ही जानकारी दी गई है क‍ि किसी कर्मचारी ने न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का ऑप्‍शन चुना या नहीं.

सैलरी की ड‍िटेल
फॉर्म-16 के पार्ट बी में एम्‍पलायर की तरफ से भुगतान किए गए वेतन के साथ किसी अन्य आमदनी और उस पर काटे गए टैक्‍स का विवरण होता है. टैक्‍स रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल वेतन, छूट भत्ते और दावा की गई कटौती की ड‍िटेल पर विचार किया जाना चाहिए.

भत्तों की ल‍िस्‍ट
आयकर अधिनियम की धारा-10 के तहत छूट वाले मकान किराये भत्ते जैसे भत्ते भी कुल वेतन पंक्ति के नीचे फॉर्म-16 के पार्ट B में पाए जा सकते हैं. यदि सैलरीड क्‍लॉस ने नियोक्ता को गृह संपत्ति या अन्य स्रोतों के तहत अपनी आय की सूचना दी है, तो यह भी इसी के तहत दिखाई देगी.

टैक्‍सपेयर के पास एक से ज्‍यादा फॉर्म-16 हैं तो?
टैक्‍सेबल इनकम की गणना आमदनी के सभी स्रोत को ध्यान में रखकर की जानी चाह‍िए. इसलिए, यदि कर्मचारियों के पास एक से ज्‍यादा फॉर्म 16 हैं तो उन्हें अपनी सभी तरह की आमदनी का जोड़ करना चाहिए. उसके बाद स्लैब दर के ह‍िसाब से टैक्‍स की गणना करनी चाहिए.