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हायर पेंशन पर EPFO का सर्कुलर, इस काम के लिए अब मिलेगा 3 महीने का मौका

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हायर पेंशन पर EPFO का सर्कुलर, इस काम के लिए अब मिलेगा 3 महीने का मौका

हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना पर नया सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अंशधारकों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या बकाया देने को लेकर अपनी सहमति जताने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले, पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था।

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे। जो भी राशि निर्धारित होगी ब्याज सहित उसके बारे में सूचना हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि पेंशनभोगियों/सदस्यों को पैसा जमा करने और फंड के अंतरण के लिए सहमति देने को लेकर 3 महीने तक का समय दिया जाएगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय अधिकारी पेंशनभोगियों या सदस्यों को उच्च पेंशन के लिये अतिरिक्त फंड के भुगतान की जरूरत के बारे में सूचना देंगे।

कंपनी करेगी अतिरिक्त योगदान: इस महीने की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान ईपीएफ में नियोक्ता के योगदान से लिया जाएगा। मतलब कंपनी की ओर से यह योगदान दिया जाएगा। फिलहाल सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में 15,000 रुपये के मूल वेतन की सीमा पर 1.16 प्रतिशत का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है।

कर्मचारी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है। शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में जाता है।

26 जून तक की डेडलाइन: बता दें कि EPFO ने अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कंपनियों के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए समयसीमा पहले तीन मई, 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है।