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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति मामले में काट रहे हैं सजा

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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति मामले में काट रहे हैं सजा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला जेल से बाहर आएंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को उनको दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चौटाला 27 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल गए थे। अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी।

इसके बाद उनकी जमानत के लिए परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 69 दिनों बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली है। बता दें कि चौटाला को 27 मई को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे पहले चौटाला जेबीटी भर्ती मामले में करीब सात साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए थे।

ये था पूरा मामला 2005 में पूर्व सीएम ओपी चौटाला, अभय और अजय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। 2010 में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में 106 गवाह पेश किए गए। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 में ओपी चौटाला के बयान दर्ज किए गए थे।

21 मई 2022 को सीबीआई अदालत ने चौटाला को दोषी करार दिया। अदालत ने 27 मई को उन्हें सजा सुनाई। हालांकि उनके वकील ने उनकी उम्र और दिव्यांगता को देखते हुए सजा में नरमी बरतने की मांग की थी। अजय और अभय चौटाला का मामला विचारधीन है।